छपरा : अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी, सारण (छपरा) की अदालत ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में इसुआपुर थाना कांड संख्या 73/21 विचरण वाद संख्या – 4197/26 की अभियुक्त चंदन कुमार सिंह को अपने पत्नी को मार–पीट एवं प्रताड़ित तथा दहेज मांग करने के आरोप से बाइज्जत बरी कर दिया गया।
अभियुक्त 12 जुलाई 2026 से लगातार मंडल कारा, छपरा में न्यायिक हिरासत में निरुद्ध थें।
आर्थिक रूप से कमजोर एवं असहाय होने के कारण मामले की पैरवी जिला विधिक सेवा प्राधिकार सारण के अंतर्गत संचालित लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम को सौंपी गई थी।
सहायक लिगल एड डिफेंस काउंसिल अरमान अशरफी ने तथ्यों, साक्ष्यों और कानूनी पहलुओं को मजबूती से प्रस्तुत किया। अरमान अशरफी, सहायक लैड्स के अथक प्रयास दलील से वाद का निष्पादन अभियुक्त को न्याय मिला। अभियोजन के द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहे।
न्यायालय का निर्णय: उभय पक्षों की दलीलें सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात, श्री सुमित कुमार सिंह, अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी सारण छपरा ने अभियुक्त को निर्दोष पाते हुए सम्मानपूर्वक रिहा (बाइज्जत बरी) करने का आदेश पारित किया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकार की इस त्वरित एवं प्रभावी कानूनी सहायता से जेल में बंद एक असहाय पुरुष को न्याय प्राप्त हुआ है।










