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13 मई को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में होगा सुलहनीय मामलों को ऑन स्पाट निष्पादन।

13 मई को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में होगा सुलहनीय मामलों को ऑन स्पाट निष्पादन हेतु तैयारियां तेज।

सारण, छपरा 01 मई : जिला एवं सत्र न्यायाधीश -सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार सारण, छपरा, श्री विरेन्द्र कुमार मिश्रा कि अध्यक्षता में 13.05.2023 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला एवं सत्र न्यायाधीश – सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार सारण, छपरा, श्री विरेन्द्र कुमार मिश्रा के द्वारा दिनांक 13.05.2023 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों के निष्पादन हेतु चर्चा की गयी।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश -सह-अध्यक्ष महोदय के द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पक्षकारों के बीच व्यवहार न्यायालय में लंबित मुकदमें के आधार पर निष्पादन किया जाएगा। जिसमें पक्षकारों के बीच व्यवहार न्यायालय में लंबित मुकदमों प्रिलिटिगेशन संबंधी वाद, आपराधिक वाद, शमनीय वाद, एन.आई. एक्ट से संबंधित वाद, बैंक ऋण वसूली वाद, मोटर दुर्घटना वाद, न्यायाधिकरण वाद, वैवाहिक विवाद (तलाक बाद छोड़कर), श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण के मामले (जिले न्यायालय में लंबित मामले) माप-तौल अधिनियम के मामले, खनन संबंधित मामलें, वन अधिनियम से संबंधित मामले, भारतीय संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल) से संबंधित मामले, राजस्व मामलें (जिला न्यायालय), विद्युत तथा पानी बिल से संबंधित विवाद (चोरी के मामले छोड़कर) ग्राम कचहरी से संबंधित सुलहनीय मामले, सेवा (वेतन भत्ता सेवा निवृत लाभ से संबंधित) वाद अन्य दिवानी वाद (किराया, सुखाधिकार निषेज्ञता वाद) एवं अन्य सुलहनीय मामले से संबंधित विवादों का निपटारा समझौते के आधार पर पक्षकारों के आपसी सहमति से निःशुल्क किया जाएगा।
बैठक में अपर समाहर्ता सारण को जिला से संबंधित सभी विभागों को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह योग्य मामलों को आपसी सुलह समझौते के आधार पर सुलह कराने हेतु निर्देशित किया गया। पुलिस अधीक्षक सारण छपरा को लोक अदालत हेतु प्राप्त नोटिसो को तमिला कराने हेतु निर्देशित किया गया।
उल्लेखित वादों के पक्षकारों से आग्रह किया गया है कि इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपने विवादों को राष्ट्रीय लोक अदालत में दिनांक 13.05.2023 को सुलह समझौते के आधार पर बिना खर्च बिल्कुल मुफ्त तत्काल समाप्त कराएँ। अपना वाद लोक अदालत में ले जाने के लिए उस न्यायालय से सम्पर्क करें जहाँ आपका वाद लंबित है। यदि आपका वाद लोक अदालत द्वारा निष्पादित होता है तो आप दाखिल न्याय शुल्क पाने के हकदार है। विशेष जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार सारण, छपरा का दूरभाष संख्या-06152 -232222 पर पूर्वाह्न 10:30 बजे से 05 बजे अपराह्न तक सम्पर्क किया जा सकता है।
बैठक में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-सचिव, विधिक सेवा प्राधिकार सारण श्री जितेश कुमार, पुलिस अधीक्षक सारण डॉ गौरव मंगला, अपर समाहर्ता सारण डॉ गगन, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय सारण उपस्थित थे।

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