बिहार में अब सिपाही नहीं रोक सकेंगे वाहन, दारोगा या उससे ऊपर के अधिकारी ही करेंगे जांच

पटना। बिहार में वाहन जांच और ट्रैफिक नियमों के पालन को लेकर पुलिस मुख्यालय ने महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब जमादार या सिपाही रैंक के पुलिसकर्मी किसी वाहन को रोककर उसके खिलाफ चालान या अन्य कार्रवाई नहीं कर सकेंगे।वाहन रोकने, जांच करने और कार्रवाई करने का अधिकार दारोगा या उससे ऊपर के पदाधिकारी को ही होगा।

पुलिस मुख्यालय स्थित सरदार पटेल भवन के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में एडीजी (यातायात) सुधांशु कुमार ने यह जानकारी दी।

DigiLocker के दस्तावेज भी होंगे मान्य

एडीजी ने कहा कि वाहन जांच के दौरान यदि कोई व्यक्ति DigiLocker या किसी ऑनलाइन माध्यम से अपने दस्तावेज प्रस्तुत करता है, तो उन्हें भी मान्य माना जाएगा। हालांकि, दस्तावेज सही, वैध और वास्तविक होने चाहिए।

बॉडी-वॉर्न कैमरा के बिना जांच पर रोक

ट्रैफिक ड्यूटी में तैनात सभी पुलिसकर्मियों के लिए Body-Worn Camera पहनना अनिवार्य किया गया है। कैमरा ऑन किए बिना वाहन जांच या चालान से संबंधित कार्रवाई करना नियमों के विरुद्ध माना जाएगा।

 

ICCC से होगी ट्रैफिक की निगरानी

पटना के गांधी मैदान के पास स्थित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) से प्रमुख स्थानों समेत विभिन्न इलाकों में ट्रैफिक व्यवस्था की निगरानी की जाएगी। किसी स्थान पर जाम या अन्य समस्या उत्पन्न होने पर वहां तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मियों अथवा क्यूआरटी (Quick Response Team) को तत्काल सूचना दी जाएगी, ताकि स्थिति पर तेजी से नियंत्रण पाया जा सके।

 

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