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छपरा में नाबालिग के साथ गैंग रेप में 3 आरोपियों को 20-20 साल की कैद।

छपरा:एडीजे सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सुमन कुमार दिवाकर ने गड़खा थाना के ठिखहा निवासी उपेंद्र सिंह, रंजीत कुमार ,अजीत कुमार को पॉक्सो अधिनियम अंतर्गत बीस- बीस साल की सजा दी है। सजा के साथ 25-25 हजार रुपया का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नही देने पर सजा अवधि बढ़ जाएगी। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो सह लोक अभियोजक सुरेंद्र नाथ सिंह एवं उनके सहायक अश्वनी कुमार ने न्यायालय में सरकार का पक्ष रखा।

अनुसंधानकर्ता एवम डॉक्टर सहित कुल छह लोगो की गवाही न्यायालय में हुई । पुलिस ने चार दिसंबर 2019 को न्यायालय में कांड के अनुसंधान के पश्चात आरोप पत्र समर्पित कर दिया था। उल्लेखनीय है कि पीड़िता ने थाना में पांच सितंबर 2019 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी ।

 

कि वह घटना के दिन संध्या समय मित्र शमशाद से मिलने खेत के पास गई थी, जहां वे दोनों आपस में बात कर रहे थे ।तभी तीनों आरोपी आए और उसके साथ जबरदस्ती ब दुष्कर्म किए तथा उसका वीडियो बनाये। वीडियो को वायरल कर देने की भी धमकी दी।

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