पटना | News4Bihar | बिहार के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया अब तीन चरणों में पूरी की जाएगी। शिक्षा विभाग ने बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली-2026 के तहत विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। इस प्रक्रिया में पहले समानीकरण, फिर पारस्परिक स्थानांतरण और अंत में सामान्य स्थानांतरण किया जाएगा।
पहला चरण : समानीकरण एवं पारस्परिक स्थानांतरण
शिक्षकों के समानीकरण के लिए 29 जुलाई से 5 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। इसके बाद 7 अगस्त से 9 सितंबर तक जिला, प्रमंडल और राज्य स्थापना समिति द्वारा समायोजन की प्रक्रिया पूरी होगी तथा प्राप्त आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा।
दूसरा चरण : पारस्परिक स्थानांतरण
जिला, प्रमंडल और राज्य संवर्ग के शिक्षकों के पारस्परिक स्थानांतरण के लिए 10 सितंबर से 14 सितंबर तक आवेदन लिए जाएंगे। इस चरण में स्थापना समिति द्वारा आपसी सहमति के आधार पर शिक्षकों का तबादला किया जाएगा।
तीसरा चरण : सामान्य स्थानांतरण
पारस्परिक स्थानांतरण पूरा होने के बाद 16 सितंबर को विद्यालयवार संशोधित रिक्तियों की सूची जारी होगी। इसके बाद 17 सितंबर से 23 सितंबर तक सामान्य स्थानांतरण के लिए आवेदन लिए जाएंगे। शिक्षकों को वरीयता के आधार पर विद्यालयों का विकल्प चुनना होगा। 24 सितंबर से 31 अक्टूबर तक जिला, प्रमंडल एवं राज्य स्थापना समिति द्वारा स्थानांतरण सूची जारी की जाएगी। इस दौरान प्राप्त अपीलों का भी निपटारा किया जाएगा।
शिक्षा विभाग का निर्देश
शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों, क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशकों, जिलाधिकारियों एवं प्रमंडलीय आयुक्तों को तय समय-सीमा के भीतर स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी कराने का निर्देश दिया है।










