■ बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम- 2015 का सफल क्रियान्वयन प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता; सभी पदाधिकारी इसके लिए सजग, संवेदनशील तथा सक्रिय रहेंः जिला पदाधिकारी.
News4Bihar |Saran| जिलाधिकारी, सारण श्री वैभव श्रीवास्तव के द्वारा आज कार्यालय कक्ष में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत द्वितीय अपील में शिकायतों की सुनवाई की गई और शिकायत का निवारण किया गया।
जिला पदाधिकारी द्वारा आज लोक शिकायत के कुल 17 मामलों की सुनवाई की गई जिसमें 08 मामले में अंतिम रूप से आदेश पारित किया गया तथा शेष 09 मामले में पूर्ण प्रतिवेदन के साथ अगली तिथि पर लोक प्राधिकार को उपस्थित होने का निर्देश दिया गया।
सुनवाई के दौरान सेवानिवृत्त प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी श्री कन्हैया जी शुक्ला से सेवा शिकायत के तहत प्राप्त एक परिवाद के मामले में लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं बकाया महंगाई भत्ता राशि का भुगतान अविलंब करने का निदेश देते हुए उक्त भुगतान में दो वर्षों का विलंब होने के कारणों की गहन जांच करने तथा जांचोपरांत विलंब हेतु दोषी पदाधिकारी/कर्मी को चिन्हित कर जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया।
जिला पदाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने कहा कि लोक शिकायतों का ससमय तथा गुणवत्तापूर्ण निवारण अत्यावश्यक है। लोक प्राधिकारों को तत्परता प्रदर्शित करनी होगी। उन्होंने कहा कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 का सफल क्रियान्वयन प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। सभी पदाधिकारी इसके लिए सजग, संवेदनशील तथा सक्रिय रहें।










