शिक्षा लाभ कमाने का जरिया नहीं ट्यूशन फीस हो सस्ती : सुप्रीम कोर्ट ।

न्यूज4बिहार : सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षा लाभ कमाने का जरिया नहीं है और ट्यूशन फीस हमेशा स्वस्ति होनी चाहिए इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने आंध्रप्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें मेडिकल कॉलेजों में ट्यूशन फीस को बढ़ाकर 24 लाख सालाना करने के राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया था जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने याचिकाकर्ता नारायण मेडिकल कॉलेज और आंध्र प्रदेश पर ₹500000 का जुर्माना भी लगाया। यह राशि 6 सप्ताह में न्यायालय की रजिस्ट्री में जमा करानी होगी। पीठ ने टिप्पणी की कि ट्यूशन फ्री पहले से तय की गई फीस से 7 गुना करना उचित नहीं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *