90 दिन पुराने ट्रैफिक चालान पर बड़ी राहत: बिहार में लोक अदालत के जरिए 50% तक छूट, दुर्घटना पीड़ितों को मिलेगा ₹1.50 लाख तक इलाज सहायता
News4Bihar | पटना: बिहार में ट्रैफिक नियम तोड़ने के बाद कटे चालान को लेकर राज्य सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी है। जिन वाहन चालकों का चालान कटने के 90 दिन बीत चुके हैं और अब तक भुगतान नहीं हुआ है, वे अब लोक अदालत के माध्यम से लगभग 50 फीसदी तक की छूट के साथ एकमुश्त राशि जमा कर सकते हैं। इसके लिए राज्य के सभी जिला मुख्यालय स्थित जिला अदालतों में विशेष लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा।
एडीजी (ट्रैफिक) सुधांशु कुमार ने शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय सरदार पटेल भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पहली लोक अदालत का आयोजन 9 मई से पटना समेत राज्य के विभिन्न जिलों में शुरू किया जा रहा है। इसमें लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से चालान की राशि जमा कर सकेंगे।
एडीजी ने कहा कि अगले वर्ष मार्च 2027 तक अलग-अलग अंतराल पर इस तरह की लोक अदालतों का आयोजन होता रहेगा, ताकि लोग अपने लंबित ट्रैफिक चालानों का निपटारा कर सकें और सरकार का राजस्व भी जमा हो सके।
सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मिलेगा ₹1.50 लाख तक इलाज सहायता
प्रेस वार्ता में एडीजी ने प्रधानमंत्री राहत योजना को लेकर भी अहम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 13 फरवरी 2026 से शुरू की गई पीएम राहत योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को इलाज के लिए सरकार की ओर से ₹1.50 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाती है।
इसके लिए दुर्घटना के 24 घंटे के भीतर पीड़ित को किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल में भर्ती कराना अनिवार्य होगा। अगर पीड़ित के पास आयुष्मान कार्ड मौजूद है, तो उसका लाभ भी लिया जा सकता है। साथ ही थाना स्तर पर दुर्घटना की जानकारी ई-डार पोर्टल पर दर्ज करना और 24 घंटे के भीतर उसकी पुष्टि करना जरूरी होगा।
दुर्घटनाग्रस्त वाहन 24 घंटे में छोड़ने का निर्देश
एडीजी सुधांशु कुमार ने कहा कि मोटरयान अधिनियम की धारा 136 के तहत दुर्घटनाग्रस्त वाहन को थाना से 24 घंटे के भीतर छोड़ना अनिवार्य है। इसके लिए मोटरयान निरीक्षक (MVI) द्वारा जांच कराए जाने के बाद वाहन को हर हाल में रिलीज करना होगा। किसी अतिरिक्त प्रतिवेदन या रिपोर्ट का इंतजार नहीं किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इस संबंध में सभी डीएसपी को पहले ही स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यदि किसी व्यक्ति को वाहन छोड़ने में परेशानी होती है, तो वह हेल्पलाइन नंबर 9031829356 पर शिकायत दर्ज करा सकता है।










