News4Bihar/सारण:डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बढ़ती तकनीकी छेड़छाड़ और आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर बिहार पुलिस ने कड़ी चेतावनी जारी की है। हाल के दिनों में कुछ शरारती तत्वों द्वारा लोगों के फोटो और वीडियो को Morph कर या AI Generated सामग्री बनाकर उनकी छवि खराब करने की कोशिशें लगातार सामने आई हैं। इसी तरह धर्म, जाति विशेष की भावनाओं को आहत करने वाले पोस्ट भी सोशल मीडिया पर तेजी से फैलाए जा रहे हैं, जिससे समाजिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका रहती है। कई पोस्ट महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुँचाने वाले भी पाए गए हैं।
बिहार पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इस तरह के विवादित, अशोभनीय और आपत्तिजनक पोस्ट डालना या शेयर करना गैर-कानूनी है तथा यह भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के साथ-साथ आईटी एक्ट, 2000 की धारा 67 एवं 67(A) के तहत दंडनीय अपराध है। दोषी पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी की भी कार्रवाई की जा सकती है।
पुलिस ने बताया कि ऐसे मामलों की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है और आरोपियों की पहचान कर उनके विरूद्ध कठोर कदम उठाए जा रहे हैं।
हालिया मामला:
एक व्यक्ति द्वारा अपनी फेसबुक आईडी Pankaj Yadav Official और इंस्टाग्राम लिंक के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री एवं एक महिला विधायक का मॉर्फ किया गया आपत्तिजनक फोटो और रील पोस्ट किया गया था। यह पोस्ट वायरल होने के बाद मामले ने गंभीर रूप ले लिया। महिला की गरिमा और दोनों जनप्रतिनिधियों की छवि धूमिल करने की नीयत से किए गए इस कृत्य पर त्वरित संज्ञान लेते हुए, दरभंगा जिले के साइबर थाना में कांड संख्या–76/25 दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
बिहार पुलिस की अपील:
पुलिस ने आम जनता से आग्रह किया है कि किसी भी प्रकार का आपत्तिजनक पोस्ट न करें और न ही ऐसे पोस्ट को शेयर करें। यदि कोई व्यक्ति, चाहे वह बिहार का हो या किसी अन्य राज्य का, सोशल मीडिया पर ऐसा कंटेंट डालकर जनभावनाओं को आहत करता है या सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करता है, तो उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बिहार पुलिस ने दोहराया है कि सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी और संयम के साथ व्यवहार करना सभी नागरिकों का दायित्व है।















