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अपंजीकृत क्लिनिक अब नहीं चलेंगे।

रिपोर्ट: रूपेश कुमार राज | भागलपुर जिला पदाधिकारी डॉ नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक में बताया गया कि आर0सी0एच0 पोर्टल पर गर्भवती महिलाओं की सूचना लक्ष्य के आलोक में 99 प्रतिशत एवं बच्चों की सूचना 107 प्रतिशत की उपलब्धि प्राप्त की गई। जिस पर जिला पदाधिकारी, भागलपुर के द्वारा संतोष व्यक्त किया गया।

प्रथम तीमाही में गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण में जिले की औसत उपलब्धि 83 प्रतिशत पाया गया, जो की विगत माह की तुलना में 9 प्रतिशत ज्यादा है , परन्तु जिला पदाधिकारी के द्वारा 98 प्रतिशत की उपलब्धि प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

वैसी आशा जिनके द्वारा उनके कार्य क्षेत्र में 98 प्रतिशत से कम गर्भवती महिलाओं का प्रथम तिमाही में पंजीकरण किया जायेगा, उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

एन0सी0डी0 स्क्रीनिंग की गुणवत्ता की जॉच करने का निदेश पीरामल स्वास्थ्य के प्रतिनिधि को दिया गया।

वैसी सभी ए0एन0एम0, जिनके द्वारा अनमोल एप का उपयोग नहीं किया जा रहा है, का वेतन/मानदेय स्थगित करने का निदेश दिया गया । अनमोल एप पर असक्रिय ए0एन0एम0 को दिनांक 23.03.2024 तक शत प्रतिशत की सक्रिय करने का निदेश दिया गया । स्वास्थ्य विभाग की आशा एवं आई0सी0डी0एस0 के आंगनवाड़ी में समन्वय बनाकर कार्य करने का निदेश दिया गया संपूर्ण टीकाकरण का आंकड़ा आशा के द्वारा शत प्रतिशत उपलब्ध नहीं कराये जाने को गंभीरता से लेते हुए इसकी जवाबदेही संबंधित प्रखण्ड सामुदायिक उत्प्रेरक को दिया गया। साथ ही जिला सामुदायिक उत्प्रेरक को इसकी मॉनिटरिंग करने का निदेश दिया गया। 268 आशा का कार्य प्रदर्शन बेहतर नहीं रहने के कारण स्पष्टीकरण पूछे जाने की जानकारी दी गई। निदेश दिया गया कि इनके कार्य में संतोषप्रद प्रगति नहीं होने पर उनको चयनमुक्त किया जाए। श्रीमती रानू कुमारी, ए.एन.एम, आर. बी.एस. के, सन्हौला के द्वारा लगातार कार्यस्थल से अनुपस्थित रहने के कारण आज की तिथि से ही निलंबित करने का निदेश दिया गया। ओ.पी.डी. में मरीजों की संख्या के बराबर संबंधित पोर्टल पर मरीजों को दवा वितरण की इन्ट्री सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। गत माह में टेलिकन्सलटेशन 60 प्रतिशत की उपलब्धि के विरुद्ध वर्तमान माह में 92 प्रतिशत की उपलब्धि प्राप्त की गई। जिसे एक सप्ताह में शत प्रतिशत करने का निदेश दिया गया।

सहायक दवा नियंत्रक को निदेश दिया गया कि जिले में दवा दुकानों पर छापा मारते हुए अवसान हो चुके दवा एवं गलत प्रकार की दवा मिलने की स्थिति में अग्रेतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

सिविल सर्जन को निदेशित किया गया की वैसे निजी स्वास्थ्य संस्थान जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 में पंजीकृत नही हैं अथवा जिनका नवीकरण नहीं हुआ हैं । उनके विरुद्ध कारवाई की जाए तथा इससे संबधित प्रेस विज्ञप्ति का प्रकाशन भी कराना सुनिश्चित किया जाए ।

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