रिपोर्ट: आशीष शर्मा
दौसा. एडीजे कोर्ट सिकराय ने ब्लाइंड मर्डर केस के एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई. इस आरोपी ने न केवल हत्या को अंजाम दिया बल्कि कानून को गुमराह करने की साजिश भी रची थी. दरअसल, 2 जुलाई 2019 को दौसा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 पर दुब्बी गांव के पास एक शख्स ने कार पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी. जैसे ही आसपास के लोग पहुंचे तो कार में एक शख्स जला हुआ मिला था और आरोपी फरार हो चुका था.
पुलिस ने आसपास सर्च अभियान शुरू किया और जयपुर के रहने वाले रूप सिंह नामक आरोपी को गिरफ्तार किया. कड़ी पूछताछ की तो सामने आया कि रूप सिंह और मृतक गब्बू सिंह के बीच शराब के नशे में जयपुर में झगड़ा हुआ था और जयपुर में ही आरोपी ने गब्बू सिंह की हत्या कर दी थी. हत्या के बाद गब्बू सिंह की लाश को रूप सिंह कार में रखकर लाया और दौसा के दुब्बी के पास कार सड़क किनारे खड़ी करके उसमें आग लगा दी ताकि गब्बू की मौत एक हादसा नजर आए.
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इस पूरी साजिश में चूक यह हो गई कि यह पूरा घटनाक्रम एक पेट्रोल पंप के सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया. वहीं पेट्रोल पंप के कर्मचारी ने भी इस वारदात को देखा, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया.
इधर एडीजे कोर्ट में यह मामला पिछले 5 सालों से चल रहा था. तमाम गवाहों और दस्तावेजों के आधार पर सिकराय कोर्ट के एडीजे प्रदीप कुमार ने बड़ा फैसला सुनाते हुए जयपुर के रहने वाले रूप सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इस मामले में अपर लोक अभियोजक ताराचंद गुर्जर ने पूरे मामले की पैरवी की थी.
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Tags: Crime News, Dausa news
FIRST PUBLISHED : February 22, 2023, 08:14 IST










