■ इसी अप्रैल माह में जिलाधिकारी द्वारा दी गई थी अनापत्ति.
News4Bihar/सारण: बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग के पुरातत्व निदेशालय की अधिसूचना द्वारा “करिंगा मक़बरा प्राचीन स्मारक” को सुरक्षित घोषित करने का प्रस्ताव ” बिहार प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल, अवशेष तथा कलानिधि अधिनियम, 1976″ के प्रावधान के तहत अधिसूचित किया गया था।
सुरक्षित घोषित करने के प्रस्ताव के आलोक में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किया गया था। जिलाधिकारी श्री अमन समीर द्वारा इसी अप्रैल माह में अनापत्ति संसूचित की गई थी।
अनापत्ति प्राप्त होने के उपरांत पुरातत्व निदेशालय की 16 अप्रैल को निर्गत अधिसूचना द्वारा “करिंगा मकबरा” को पुरातात्विक स्थल के रूप में सुरक्षित घोषित किया गया है।