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सूबे के सभी थानों में आज नये कानून की जानकारी देने को लगेगी पाठशाला।

न्यूज4बिहार/पटना: बिहार के सभी थानों में नया कानून लागू किये जाने को लेकर पुलिसकर्मियों का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। एक जुलाई को राज्य के सभी थानों पर आम जनता को नये कानून की जानकारी देने को पाठशाला लगेगी। इसमें थानाध्यक्षों के द्वारा स्थानीय नागरिकों को आमंत्रित कर तीनों नये आपराधिक कानून की प्रमुख विशेषताओं की जानकारी दी जायेगी। थाना में पदस्थापित महिला पुलिस पदाधिकारियों द्वारा आमंत्रित नागरिकों को विशेष रूप से महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित प्रमुख प्रावधानों के बारे में अवगत कराया जायेगा। बड़े बदलावों पर तैयार एक पुस्तिका भी थानाध्यक्षों के द्वारा आमंत्रित नागरिकों को उपलब्ध करायी जायेगी।नये कानून लागू होने पर विभिन्न अपराध दर्ज करने की धाराएं और न्याय व्यवस्था में बड़ा बदलाव आयेगा।पुलिस मुख्यालय ने बताया कि वर्तमान में बिहार पुलिस के एससीआरबी वेबसाइट https://scrb. bihar.gov.in/ पर एफइआइआर डाउनलोड करने की सुविधा उपलब्ध है. शीघ्र ही गुम हुई संपत्ति की रिपोर्ट, लापता व्यक्ति की रिपोर्ट, घरेलू सहायक का पूर्व चरित्र सत्यापन, ड्राइवर का पूर्व चरित्र सत्यापन, वरिष्ठ नागरिक का रजिस्ट्रेशन व किरायेदार का पूर्व चरित्र सत्यापन जैसी व्यवस्थाएं भी ऑनलाइन हो जायेगी। बिहार पुलिस की वेबसाइट https:// police.bihar.gov. in/ पर तीनों आपराधिक कानून हिन्दी एवं अंग्रेजी वर्जन में उपलब्ध है।

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