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रद्द होगी लालू यादव की जमानत? CBI की अर्जी पर RJD अध्यक्ष ने SC में रखा अपना पक्ष

  न्यूज4बिहार: लालू यादव को चारा घोटाले से जुड़े 5 मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है. हालांकि, वे सभी 5 मामलों में जमानत पर हैं. ऐसे में केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) शुक्रवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. सीबीआई ने चारा घोटाले में लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट से मिली जमानत को चुनौती दी है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने चारा घोटाले में जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में CBI की याचिका का विरोध किया है. लालू यादव का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश को केवल इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि सीबीआई असंतुष्ट है. लालू यादव ने SC में दलील दी है कि हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सामान्य सिद्धांतों और समान नियमों पर आधारित है।

सीबीआई ने करोड़ों रुपये के चारा घोटाले (दुमका, चाईबासा, डोरंडा, देवघर कोषागार) से संबंधित चार मामलों में लालू प्रसाद को जमानत देने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है. सीबीआई चाहती है कि लालू यादव की जमानत रद्द हो लालू यादव ने इस याचिका का सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया है। उन्होंने खराब स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। सीबीआई ने करोड़ों रुपये के चारा घोटाले (दुमका, चाईबासा, डोरंडा, देवघर कोषागार) से संबंधित चार मामलों में लालू प्रसाद को जमानत देने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है।सीबीआई चाहती है कि लालू यादव की जमानत रद्द हो।

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