- भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 107 (Section 107) में दुष्प्रेरण (Abetment) करने वाले व्यक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है. IPC की धारा 107 के अनुसार, वह व्यक्ति किसी बात के किए जाने का दुष्प्रेरण (Abetment) करता है, जो-
प्रथम- उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता (Incites) है, अथवा
द्वितीय- उस बात को करने के लिए किसी षड्यंत्र (Conspiracy) में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है, यदि उस षडयंत्र के अनुसरण (Following a conspiracy) में, कोई कार्य या अवैध चूक होती है, अथवा
तृतीय- उस बात के किए जाने में किसी कार्य या अवैध लोप (Indirectly) द्वारा साशय (जानबूझ) कर सहायता करता है।