News4Bihar| सारण जिले में लगातार जारी भीषण ठंड और गिरते तापमान को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट वैभव श्रीवास्तव ने बड़ा आदेश जारी किया है। बीएनएसएस, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों को लेकर नए प्रतिबंध लगाए गए हैं।
पूर्व में अदालत के आदेश दिनांक 18.12.2025 (मेमो संख्या 6098 कोर्ट) के तहत कक्षा 10वीं तक की शैक्षणिक गतिविधियां 21 दिसंबर 2025 तक निलंबित की गई थीं। अब ठंड की गंभीरता को देखते हुए इस अवधि को आगे बढ़ा दिया गया है।
जारी आदेश के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं—
आंगनबाड़ी केंद्रों सहित कक्षा 10वीं (X) तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियां अब 23 दिसंबर 2025 तक पूर्ण रूप से निलंबित रहेंगी।
कक्षा 10वीं से ऊपर की कक्षाएं सुबह 10:00 बजे से शाम 04:30 बजे तक, उचित सावधानियों के साथ संचालित की जाएंगी।
आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए केवल दोपहर 12:00 बजे से 02:00 बजे तक ही खुले रहेंगे।
जिला प्रशासन ने सभी निजी एवं सरकारी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों एवं संबंधित अधिकारियों को आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश 21 दिसंबर 2025 को जिला मजिस्ट्रेट सारण, छपरा द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ जारी किया गया है।
















