News4Bihar पटना हाईकोर्ट ने बेवजह और आधारहीन याचिका दायर कर अदालत का कीमती समय बर्बाद करने पर कड़ा रुख अपनाते हुए एक आवेदक पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया है।
जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद और जस्टिस सौरेन्द्र पांडेय की खंडपीठ ने कमलेश कुमार सिंह द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान पाया कि मामला न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है।
अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माना राशि को एक महीने के भीतर पटना हाईकोर्ट लीगल सर्विस कमेटी में जमा कराना होगा।
बेंच ने कहा कि अदालतों को अनावश्यक मामलों में उलझाकर न्यायिक समय को व्यर्थ करना न केवल न्याय व्यवस्था को प्रभावित करता है, बल्कि वास्तविक मामलों के त्वरित निस्तारण में भी बाधा उत्पन्न करता है।















