प्रमंडल स्तरीय एक दिवसीय प्रशिक्षण-सह-कार्यशाला का आयोजन।

  • कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम पर आंतरिक एवं स्थानीय समिति के अध्यक्ष और सदस्यों का प्रमंडल स्तरीय एक दिवसीय प्रशिक्षण-सह-कार्यशाला का आयोजन।

   न्यूज4बिहार/छपरा : जिलाधिकारी सारण श्री अमन समीर के द्वारा आई.सी.डी.एस सारण के तत्वाधान में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम पर आंतरिक एवं स्थानीय समिति के अध्यक्ष और सदस्यों का प्रमंडल स्तरीय एक दिवसीय प्रशिक्षण-सह- कार्यशाला का आयोजन शुभारंभ दीप प्रज्जवलित कर किया।
इस अवसर पर कार्यशाला को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी के द्वारा कहा गया कि कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों का निवारण आंतरिक शिकायत समिति तथा स्थानीय शिकायत समिति के द्वारा किया जाएगा। इसमें दोषी को सजा दिये जाने का प्रावधान है। अगर किसी निर्दोष व्यक्ति को महिला कर्मी के द्वारा गलत ढंग से फसाया जा रहा है तो जाँचोपरांत उसे सजामुक्त भी किया जा सकेगा। जिलाधिकारी के द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी आई.सी.डी.एस. को इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निदेश दिया गया। ताकि कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न एवं निवारण अधिनियम-2013 की विस्तृत जानकारी आमजनों के बीच पहुँचाया जा सके। इस संबंध में अन्य संबंधित विभाग को भी इस अधिनियम का प्रचार-प्रसार एवं इसका अनुपालन कराने का निदेश दिया गया। सभी विभाग अपने-अपने कार्यालय एवं सार्वजनिक स्थल पर बैनर, पोस्टर एवं पम्पलेट तथा बैठक इत्यादि के माध्यम से जन समुदाय एवं कार्य स्थल पर कार्यरत कर्मियों को इस अधिनियम के बारे में जानकारी देंगे।
जिला प्रोग्राम पदाधिकारी आई.सी.डी.एस. सारण कुमारी अनुपमा के द्वारा बताया गया कि कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न संबंधित मामलों को आंतरित एवं स्थानीय शिकायत समिति के समक्ष 30 दिनों के अंदर अपनी शिकायत दर्ज करनी है। समिति द्वारा दर्ज शिकायत पर 90 दिनों के अंदर मामलों को जाँच कर इसका निष्पादन सुनिश्चित करना है। यह कोई न्यायालीय कार्रवाई नहीं है। इसमें वकील की जरुरत नही पड़ती है। स्वयं वादी एवं परिवादी के ब्यान के आधार पर तथा समिति के द्वारा जाँचोपरांत इसका निर्णय किया जाता है। इसके अंतर्गत वादी एवं परिवादी के ब्यानों तथा निर्णयों को गोपनीय रखा जाता है। संगठित एवं असंगठित कार्यस्थल पर जहाँ 10 कर्मी कार्यरत है। वहाँ समिति का निर्माण होना आवश्यक है। समिति का गठन जिलास्तर पर किया जा चुका है।
कार्यशाला में निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, अपर अनुमंडल पदाधिकारी, छपरा सदर, प्रबंधक संचार एवं प्रलेखा, सी -3 एक्सपर्ट, प्रबंधक, क्षमता वर्धन महिला विकास निगम, पटना, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, छपरा सदर, परियोजना प्रबंधक महिला हेल्प लाइन, जिला मिशन समन्वयक एवं लैगिंक विशेषज्ञ, जिला समन्वयक एवं जिला परियोजना सहायक, पोषण अभियान तथा सारण, सिवान एवं गोपालगंज के आंतरिक एवं स्थानीय समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यगण उपस्थित थे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *